सोना बेचने पर टैक्स नियमों को समझने के 10 जरूरी तथ्य
टैक्स का प्रकार: सोना बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लागू होता है।
समय अवधि के अनुसार टैक्स:
– दो साल के अंदर बेचने पर STCG लागू होता है।
– दो साल के बाद बेचने पर LTCG लागू होता है।
फिजिकल गोल्ड टैक्स:
– फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वैलरी, बिस्किट, या कॉइन बेचने पर भी टैक्स देना होता है।
– STCG की दर 20% और इस पर 4% सेस लागू होता है।
STCG दर में बदलाव:
– पहले STCG दर 15% थी, लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया।
LTCG दर में बदलाव:
– LTCG दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है।
मुनाफे पर टैक्स: टैक्स बेची गई कुल कीमत पर नहीं, बल्कि मुनाफे पर लगता है।
LTCG छूट सीमा:
– LTCG पर छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।
– 1.25 लाख रुपये से अधिक मुनाफे पर 12.5% LTCG टैक्स देना होगा।
सेस लागू होता है: STCG और LTCG पर 4% सेस अतिरिक्त लागू होता है।
इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार STCG:
– दो साल के अंदर बेचने पर मुनाफा आपकी कुल सालाना आय में जोड़ दिया जाएगा।
– इसके बाद आपकी आय के अनुसार टैक्स स्लैब तय होगा।
नियम का दायरा: फिजिकल सोना, पेपर गोल्ड, और डिजिटल गोल्ड, हर प्रकार के सोने की बिक्री पर टैक्स लागू होता है।